बिहार विधानसभा चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रत्याशी 10 हजार नकद और 28 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। कोरोना को देखते हुए चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को पहले ही पत्र लिखा है और इसमें प्रचार खर्च 2 लाख रुपए और बढ़ाने की मांग की है।
चुनाव आयोग का कहना है कि कानून मंत्रालय की सहमति के बाद खर्च बढ़ाया जा सकेगा। लेकिन, अब तक जारी किये गए आदेश के मुताबिक कोई भी उम्मीदवार 28 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। कानून मंत्रालय की सहमति मिलने के बाद इसके लिए अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी।
बिहार विधानसभा चुनाव में अब तक कोरोना पॉजिटिव हुए मरीजों के लिए अलग से वोटर लिस्ट बनेगी। जो लोग पॉजिटिव आए हैं, उनके वोट अलग लाइन लगवाकर डलवाए जाएंगे। इसके अलावा कोरोना के लक्षण वाले व्यक्ति भी अलग लाइन में लगेंगे। कोरोना पॉजिटिव मरीजों को सबसे अंत में वोट डालने का मौका मिलेगा।