
1 जून से बिहार में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा, यहां जानिए
कोरोना संक्रमण के बीच बिहार में 8 जून से कई आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां शुरू होंगी। लॉकडाउन-4 की समाप्ती के आखिरी दिन गृह विभाग ने केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को बिहार में हू-ब-हू लागू करने का आदेश जारी कर दिया। लॉक डाउन को सिर्फ कंटेनमेंट जोन तक सीमित कर दिया गया है। बाकी जगहों पर मॉल, होटल और रेस्टोरेंट खुलेंगे। पूजा-पाठ भी होगी। हालांकि शिक्षण संस्थानों को खोलने का निर्णय जुलाई में होगा। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने केन्द्र के गाइडलाइन को लागू करने का आदेश रविवार को जारी कर दिया।
गृह मंत्रालय ने लॉक डाउन 4 की समाप्ती के पहले नई गाइडलाइन जारी की थी। इसके तहत राज्य के अंदर या बाहर आनेजाने के लिए पास की बाध्यता नहीं रहेगी। पहले इसके लिए ई पास लेना अनिवार्य था। हालांकि रात के 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक कफ्र्यू जारी रहेगा। इस दौरान आम लोगों की आवाजाही पर रो